बड़ौली रॉकी गैंगरेप केस पीड़िता को कोर्ट का नोटिस

Breaking: बड़ौली-रॉकी गैंगरेप केस: पीड़िता को कोर्ट का नोटिस, 6 मार्च को अगली सुनवाई

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Badoli Rocky Gangrape Case:: हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज गैंगरेप मामले में मंगलवार को कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने पीड़िता को नोटिस जारी कर 6 मार्च को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। इस सुनवाई में पीड़िता के बयान कलमबद्ध किए जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट पुलिस द्वारा पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट पर निर्णय लेगा।

पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में साक्ष्य न मिलने की दी थी दलील

इस मामले में पुलिस पहले ही साक्ष्य न मिलने का हवाला देते हुए दो सप्ताह पहले नालागढ़ कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी। छुट्टियों के कारण मामला पहले नालागढ़ कोर्ट में सुना गया, लेकिन अब वेकेशन खत्म होने के बाद कसौली कोर्ट ने इसकी सुनवाई की।

13 दिसंबर को केस दर्ज, 14 जनवरी को FIR कॉपी सामने आई

इस केस में 13 दिसंबर 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376D (गैंगरेप) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 14 जनवरी 2025 को इसकी FIR सार्वजनिक हुई।

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पीड़िता के आरोप: होटल में जबरन शराब पिलाकर किया गैंगरेप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने आई थी। इस दौरान, भाजपा नेता बड़ौली और रॉकी मित्तल ने उसे जबरन शराब पिलाई और हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटल रोज़ कॉमन में सहेली के सामने ही गैंगरेप किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई और पंचकूला बुलाकर झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई।

पुलिस को नहीं मिले पर्याप्त सबूत

पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल से सबूत जुटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। पुलिस के अनुसार, महिला ने रेप के आरोप घटना के डेढ़ साल बाद लगाए, जिससे जांच में कठिनाई हुई।

हनीट्रैप मामले में खुद फंसी पीड़िता

इस केस में नया मोड़ तब आया जब हिमाचल पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में पीड़िता, उसकी सहेली और बॉस अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप की FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को भी गिरफ्तार किया था।