हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हुक्का पिलाने और तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर जिलेभर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आदेश पारित किए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का के इस्तेमाल, होटल, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर हुक्का पिलाने पर रोक रहेगी। जिला की सीमा में हुक्का बार प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि गैर-व्यवसायी ट्रेडिशनल हुक्का बार और निजी प्रयोग वाले हुक्का के इस्तेमाल पर आदेश लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने कहा कि हुक्का पीने और तम्बाकू के इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। हुक्का का इस्तेमाल हेपेटाइटिस-सी जैसी संक्रमण फैलाने वाले रोग फैलाता है। स्वास्थ्य के लिए हुक्का और तम्बाकू का सेवन खतरनाक और जानलेवा है। इसलिए इनके सेवन से जनता को बचना चाहिए।
एक पाइप का प्रयोग करने से फैलते हैं वायरस
जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए पुलिस विभाग, सभी संबंधित एसडीएम, आबकारी एवं कराधान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, फूड एवं ड्रग इंस्पेक्टर को आदेशों का तुरंत पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कभी कभी सामने आया है कि हुक्का बारों में तंबाकू के साथ अन्य हानिकारक या प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी पिलाए जाते हैं। कई उपभोक्ता एक ही पाइप या नली का इस्तेमाल करते हैं। इससे वायरस फैलते हैं।