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Bhiwani कोर्ट ने 3 गांजा तस्करों को 12 साल की सजा और जुर्माना सुनाया

भिवानी

Bhiwani की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीष कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 12 साल की कारावास और 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण

25 फरवरी 2021 को सीआईए स्टाफ-2, भिवानी के इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ हिसार-रोहतक रोड, मुंढाल पर एक टेंपो ट्रैवलर गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी में मादक पदार्थ होने की गुप्त सूचना थी। जांच के दौरान, गाड़ी में सवार आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली भी चलाई। तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना सदर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।

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पुलिस जांच में गाड़ी से 320 किलो 152 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच कर ठोस सबूत और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए।

अदालत का फैसला

आरोपियों को अदालत ने निम्न सजा सुनाई: राजकुमार पुत्र कीतन सिंह (निवासी कुंगड, थाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी) एनडीपीएस एक्ट (धारा 25): 12 साल की कैद और ₹1,20,000 जुर्माना। प्रदीप पुत्र शमशेर (निवासी लाडवा, जिला हिसार) एनडीपीएस एक्ट: 12 साल की कैद और ₹1,20,000 जुर्माना। आईपीसी धारा 307 (हत्या का प्रयास): 4 साल की कैद और ₹20,000 जुर्माना।

अजय पुत्र ईश्वर (निवासी खेड़ी पाबड़ा, तहसील उकलाना, जिला हिसार) एनडीपीएस एक्ट (धारा 20): 12 साल की कैद और ₹1,20,000 जुर्माना। आईपीसी धारा 307: 4 साल की कैद और ₹20,000 जुर्माना। शस्त्र अधिनियम (धारा 25): 5 साल की कैद और ₹20,000 जुर्माना।

पुलिस की भूमिका

पुलिस की सटीक जांच और ठोस सबूतों की प्रस्तुति से मामले में सफलता मिली। अभियोग में डिप्टी डीए गौरव खुराना ने भी आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

पुलिस अधीक्षक का संदेश

पुलिस अधीक्षक भिवानी, श्री नीतीश अग्रवाल (आईपीएस), ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि नशीले पदार्थों की बिक्री की जानकारी निसंकोच पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम और पता पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

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