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Bhiwani : कोर्ट के फैसले पर कर्मियों की नाराजगी, दोबारा से भर्ती परीक्षा न लेने की मांग की

भिवानी

Bhiwani, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि तत्कालीन ग्रुप सी व डी ग्रुप भर्ती मामले में सरकारी नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। जिसके चलते लगभग 12 हजार कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर तलवार लटकी हुई है। कोर्ट के फैसले से कर्मचारी नाराज हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भिवानी के चौधरी बंसीलाल पार्क में तत्कालीन भर्ती हुए कर्मियों ने रोष जाहिर किया तथा अपनी आगामी रणनीति तैयार की।

बता दें कि नए शिरे से भर्ती करने के लिए हाईकोर्ट ने 6 महीने का समय दिया है। ग्रुप सी व डी की जो भी भर्तियां हुई हैं उनकी दोबारा से परीक्षा लेनी होगी। हाई कोर्ट का कहना है कि पांच अंको का लाभ किसी को नहीं दिया जाएगा भर्ती सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी।

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वहीं भर्ती प्रकिया की तलवार पर लटके कर्मियों ने कहा कि जिन कर्मचारियों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंक नहीं मिले यानी जिनकी भर्ती मेरिट के आधार पर हुई है उनका क्या कसूर है??उन्होंने कहा कि दोबारा से सभी कर्मचारियों की परीक्षा न ली जाए,जिनकी अढाई व 5 अंकों से वंचित नियुक्ति हुई है, उनकों ज्यों का त्यों रखा जाए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो प्रदर्शन करेंगे व एचएसएससी बोर्ड का घेराव करेंगे,इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की बात भी कर्मचारियों द्वारा कही गई।

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