FIR against former Bhiwani minister Ghanshyam's PA

Bhiwani के भाजपा पूर्व मंत्री घनश्याम के पीए पर FIR, लड़की बोलीं Rape Case से बचने के लिए रचाई शादी

भिवानी

Bhiwani जिले में भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक घनश्याम सर्राफ के पीए (पर्सनल असिस्टेंट) रोहित सुनार पर एक अनुसूचित जाति की किशोरी ने लव मैरिज कर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में भिवानी शहर की पुलिस ने जांच कर केस(FIR) दर्ज किया है। लड़की ने कहा कि आरोपी ने रेप केस से बचने के लिए मुझसे शादी रचाई और शादी के तुरंत बाद प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

भिवानी के हनुमान गेट क्षेत्र की रहने वाली इस अनुसूचित जाति की लड़की ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि रोहित सुनार जो बाग कोठी भिवानी का निवासी है, उसके साथ प्रेम संबंध में था। रोहित विधायक और पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ का पीए है। लड़की ने अपने बयान में कहा कि उसने और रोहित ने 17 अक्टूबर 2023 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। रोहित बारात लेकर उसके घर आया और पूरी विधि-विधान से शादी संपन्न हुई। हालांकि लड़की का आरोप है कि रोहित ने प्रेम प्रसंग के दौरान उसे यौन उत्पीड़न किया और बाद में शादी से इनकार करने लगा। तब लड़की ने मजबूर होकर रोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।

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मामले से बचने के लिए रोहित ने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद से ही वह उसे जातिसूचक शब्द कहकर प्रताड़ित कर रहा है। लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि रोहित के अपने करीबी रिश्तेदार से अवैध संबंध हैं। उसने बताया कि एक दिन उसने रोहित को उसकी रिश्तेदार के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया था। इसके बाद 18 अप्रैल 2024 की रात को लड़की ने रोहित से कहा कि अब वह अपनी रिश्तेदार से अवैध संबंध न बनाए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। इस पर रोहित ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्द कहे।

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डीएसपी हैडक्वार्टर कर रहे विस्तृत जांच

लड़की ने अपनी शिकायत में यह भी बताया है कि एक बार जब उसकी मां उसके घर आई थी, तब रोहित ने उसके सामने ही उसे पीटा। उसने यह भी आरोप लगाया कि रोहित उसकी मां के सामने कपड़े उतार कर खड़ा हो गया और घटना का वीडियो भी बना लिया। भिवानी शहर थाना के एसएचओ सत्यनारायण ने बताया कि लड़की की उम्र 18 साल है और वह शादी के समय भी बालिग थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट), 506 (धमकी) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगामी कार्रवाई और विस्तृत जांच डीएसपी हैडक्वार्टर द्वारा की जा रही है।

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