भिवानी के जिलाधीश Mahavir Kaushik ने 17 सितंबर को गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जिला के बहल के राजीव गांधी ग्रामीण खेल स्टेडियम में दौरा कार्यक्रम के दौरान जिला में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कार्यक्रम के दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी फैलाकर कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने व इस दौरे के दौरान कार्यक्रम में व्यवधान डालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत (लाठी-डन्डे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र) किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने खुले पेट्रोल, डीजल की बोतल इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
नियम तोड़ने वालों को दण्ड का प्रावधान
इसके अतिरिक्त ड्रोन नियम 2021 के तहत रेड जोन घोषित करते हुए ड्रोन यंत्र उडाने के सम्बन्ध में चार किलोमीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान ड्रोन नियम 2021 के भाग (5) के नियम 24 के तहत भिवानी के ऊपर हवाई क्षेत्र को 17 सितंबर को सुबह 6 बजे से सांय 6 बजे तक अस्थाई रेड जोन घोषित किया जाता है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है या दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्ड का भागी होगा।