आज हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप केस में सुनवाई 1

आज हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के गैंगरेप केस में सुनवाई

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आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में होगी सुनवाई, पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे।
पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दी, कहा- रेप के सबूत नहीं मिले, कोर्ट करेगा अंतिम फैसला।
पीड़िता पर पंचकूला में हनीट्रैप का केस, पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी।


BJP Leader Rape Case: हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस की आज हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस भेजकर आज पेश होने का निर्देश दिया था। अब पीड़िता के बयान कलमबद्ध किए जाएंगे, जिसके आधार पर कोर्ट क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला लेगा

पुलिस ने क्यों दी क्लोजर रिपोर्ट?

कसौली पुलिस ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस ने 18 गवाहों के बयान दर्ज किए और होटल से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने आरोप 1.5 साल बाद लगाए थे, जिससे CCTV फुटेज, शराब के गिलास और बेडशीट जैसी अहम चीजें उपलब्ध नहीं हो पाईं

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पुलिस का कहना है कि महिला मेडिकल जांच से भी पीछे हट गई थी, जिससे केस कमजोर हो गया। अब कोर्ट तय करेगा कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 13 दिसंबर 2024 को सोलन जिले के कसौली पुलिस थाने में बीजेपी नेता मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया कि वह अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने आई थी

पीड़िता के अनुसार, रोज कॉमन होटल में आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और गैंगरेप किया। बाद में उसे मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी

पीड़िता खुद हनीट्रैप केस में फंसी

पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से पहले ही पंचकूला में पीड़िता, उसकी सहेली और उसके बॉस अमित बिंदल के खिलाफ हनीट्रैप का केस दर्ज हो चुका है। इसमें आरोप है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी

इस मामले में पुलिस पहले ही पीड़िता को गिरफ्तार कर चुकी है। अब कसौली कोर्ट की सुनवाई इस केस की दिशा तय करेगी