Case filed on court orders

Panipat : Mining Officer और Guard पर मुकदमा दर्ज, construction company के वाहनों को जब्त कर 50 हजार मंथली मांगने का आरोप

पानीपत बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा के जिला पानीपत के खनन विभाग के अधिकारी और गार्ड पर मंथली मांगने के आरोप में मॉडल टाउन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर कोर्ट के आदेशों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन्होंने पानीपत रिफाइनरी की मिट्‌टी और मलबे के निपटारे के लिए शहर की कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां पकड़ ली। फिर उन्हें जब्त कर जुर्माना लगाया।

कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक जुर्माना भरकर जब गाड़ी छुड़वाने पहुंचा, तो वहां गार्ड के मार्फत खनन अधिकारी ने 50 हजार रुपये प्रतिमाह मंथली की मांग की। इसके बाद कंपनी के मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस और कोर्ट में की। सीजेएम संदीप चौहान की कोर्ट के आदेशों पर आरोपी खनन अधिकारी कमलेश और गार्ड संजीव के खिलाफ आईपीसी की धारा 66, 166A, 167, 120B, 34 और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि खनन अधिकारी कमलेश के पास करनाल का भी चार्ज है।

रास्ते में गाड़ियों को रूकवाकर लगाया जुर्माना

कंपनी के मालिक सुमेर राठी ने शिकायत में बताया है कि उसकी शहर में राठी कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी है। जो कि रिफाइनरी से मलबा, मिट्‌टी आदि उठाने का काम करती है। 31 अगस्त को कंपनी की गाड़ी रिफाइनरी से मिट्‌टी और मलबा लेकर जा रही थी। रास्ते में आरटीए ने गाड़ियों को रूकवा लिया और प्रत्येक गाड़ी पर 44 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगा दिया। इसके बाद वाहनों को महराना पार्किंग में खड़ा कर दिया गया।

अन्य स्त्रोतों के माध्यम से हर माह रिश्वत की मांग

जुर्माना भरने के बाद जब वह गाड़ियां छुड़वाने के लिए महराना पार्किंग पहुंचा तो वहां पार्किंग के मालिक राजेंद्र और कर्मचारी दीपक ने वाहनों को छोड़ने से इनकार कर दिया। आरोप है कि खनन अधिकारी कमलेश ने अवैध खनन के अपराध में उक्त वाहनों को जब्त कर लिया। जब उन्होंने अधिकारी से मिलकर यह पूछने की कोशिश की कि उन्होंने शिकायतकर्ता के वाहनों को क्यों जब्त कर लिया है। इसके बाद उन्होंने अपने अन्य स्रोतों के माध्यम से 50 हजार हर माह रिश्वत की मांग की।