हरियाणा मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की अपील पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या पर ध्यान दिलाया, जिसमें उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में 15 प्रतिशत मंत्रियों का होना अनिवार्य है। इस संदर्भ में सरकार को उचित उत्तर देने के लिए कहा गया है। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।