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चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया वीजा के नाम पर ₹53 लाख से अधिक की ठगी, जानें पूरी खबर

चंडीगढ़

➤चंडीगढ़ की वीजा कंसल्टेंसी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 9 लोगों से ₹53.89 लाख की ठगी की।
➤पीड़ित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से संबंधित हैं।
➤सेक्टर 17 थाना पुलिस ने High Visa Consultant के शिव कुमार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 22-बी स्थित एक वीजा कंसल्टेंसी कार्यालय पर ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर भारी रकम की ठगी करने का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि High Visa Consultant नामक इमिग्रेशन कंपनी ने 9 लोगों से कुल ₹53,89,000 वसूले, लेकिन न तो वीजा दिलवाया गया और न ही पैसे लौटाए गए।

यह मामला तब उजागर हुआ जब गुरदासपुर जिले के गांव बटर कलां निवासी मनजिंदरपाल कौर ने चंडीगढ़ सेक्टर 17 थाना में शिकायत दर्ज करवाई। उनके साथ देश के अन्य हिस्सों — विशेषकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश — से आए 8 अन्य पीड़ित भी मामले में सह-शिकायतकर्ता बने हैं।

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पीड़ितों की सूची:

  • जसप्रीत सिंह – फतेहगढ़
  • कर्मजीत कौर – फाजिल्का
  • इंद्रा मान सिंह – गुरदासपुर
  • कुलविंदर कौर और हरकमलप्रीत कौर – फिरोजपुर
  • अभिनव – जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश
  • काजल – जालंधर
  • सुमनदीप कौर – अमृतसर
  • भानु – पठानकोट

इन सभी लोगों ने पुलिस को बताया कि वे ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा के माध्यम से नौकरी करने के इच्छुक थे। इस क्रम में उन्होंने सेक्टर 22-बी स्थित SCO नंबर 1096-97 की दूसरी मंजिल पर चल रही High Visa Consultant कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि वे वीजा और नौकरी की प्रक्रिया पूरी करवा देंगे।

धोखाधड़ी की प्रक्रिया:
कंपनी ने पहले सभी से जरूरी दस्तावेज मांगे और लाखों रुपये की रकम वसूली। इसके बाद शुरू हुआ “झांसे और बहानों” का सिलसिला। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कंपनी के अधिकारी उन्हें बार-बार ऑफिस बुलाते रहे, कोई ठोस जवाब नहीं मिला। महीनों इंतजार के बाद न तो वीजा आया और न ही पैसे लौटाए गए। अंततः कंपनी के कर्मचारी फोन कॉल्स उठाना भी बंद कर चुके हैं।

पीड़ितों के बयान के आधार पर थाना सेक्टर-17 पुलिस ने High Visa Consultant के मालिक शिव कुमार और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।