पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक और सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। जस्टिस महावीर सिंह सिंधू ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई पंवार की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है।
पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने गिरफ्तारी को अवैध बताया था। हाई कोर्ट में 16 सितंबर को इस मामले में बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। 23 सितंबर को कोर्ट ने फैसले की तारीख तय की थी, और आदेश अपलोड होते ही पंवार जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही थी।
परिजनों और समर्थकों में खुशी
फैसले की खबर मिलते ही पंवार के परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके समर्थक मिठाई लेकर उनके घर पहुंचे और जश्न मनाया। परिवार के सदस्य खुशी में नाचते हुए दिखे।
गौरतलब है कि इससे पहले 3 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनेलो नेता दिलबाग सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जो अब जमानत पर रिहा हैं।