HWC (हरियाणा महिला आयोग) की चेयरपर्सन रेनू भाटिया के कार्यकाल विस्तार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह विस्तार अवैध है, क्योंकि हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के तहत, आयोग के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स का कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं हो सकता।
हालांकि, हरियाणा के गवर्नर ने भाटिया का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले, वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल की नियुक्ति के संबंध में भी कानूनी अड़चनें सामने आई थीं। उनके कार्यकाल की अवधि एक वर्ष ही निर्धारित की गई है, जोकि रेनू भाटिया की नियुक्ति के 2 वर्ष 2 महीने बाद की गई थी।
हेमंत, एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और कानूनी विश्लेषक, ने इस स्थिति को लेकर चिंता जताई है कि आयोग में अभी तक किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई है और यह मुद्दा जल्द ही विधानसभा में संशोधन की आवश्यकता को उजागर करता है। हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून के अनुसार, आयोग में एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और अधिकतम 5 सदस्य होने चाहिए।