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मानेसर नगर निगम पर संकट: खट्टर सरकार के कार्यकाल में हुआ गठन, CM और गवर्नर से शिकायत

हरियाणा

हरियाणा में आगामी नगर निगम चुनावों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश के कानूनी जानकारों ने मानेसर नगर निगम को कानूनी रूप से अवैध बताया है। इस संबंध में CM नायब सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से शिकायत की गई है।

जनसंख्या शर्त पूरी नहीं होती

शिकायत में मानेसर नगर निगम की जनसंख्या को आधार बनाते हुए कहा गया है कि राज्य के सभी नगर निगमों की आबादी कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। लेकिन मानेसर की कुल आबादी करीब 1.6 लाख ही है, जो कि गवर्नमेंट के 20 दिसंबर 2024 के गजट नोटिफिकेशन से सामने आया है। इस हिसाब से मानेसर नगर निगम नियमों का पालन नहीं करता।

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चुनावों में देरी की संभावना

यदि सरकार इस शिकायत पर संज्ञान लेती है, तो मानेसर में नगर निगम चुनाव टाले जा सकते हैं। इसके अलावा, राज्य के अन्य नगर निगमों के चुनाव में भी देरी हो सकती है। मानेसर नगर निगम को 2020 में स्थापित किया गया था। अब चार साल बाद यहां पहला चुनाव होने वाला था, लेकिन अब यह चुनाव संकट में पड़ता दिख रहा है। प्रदेश चुनाव विभाग ने जनवरी-फरवरी में 8 नगर निगमों के चुनाव कराने की योजना बनाई थी।

मानेसर नगर निगम की जनसंख्या शर्त पूरी नहीं

हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2024 को जारी किए गए राजपत्र (गजट) में मानेसर नगर निगम की जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 दर्शाई गई है, जो कि कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या सीमा 3 लाख की लगभग आधी है। इस तथ्य के कारण मानेसर नगर निगम के कानूनी अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं।

नोटिफिकेशन में वार्डों की संख्या और जनसंख्या का विवरण

नोटिफिकेशन में मानेसर नगर निगम के लिए 20 वार्ड निर्धारित किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि हरियाणा परिवार पहचान कानून, 2021 के अंतर्गत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मानेसर नगर निगम की कुल जनसंख्या 1 लाख 60 हजार 786 है। इसके साथ ही, बीसी (पिछड़ा वर्ग) ब्लॉक-ए की आबादी 8 हजार 659 और 2011 की जनगणना के अनुसार मानेसर क्षेत्र की कुल आबादी 1 लाख 11 हजार 163 बताई गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी 17 हजार 67 थी।

कानूनी संकट और चुनाव पर असर

मानेसर नगर निगम की जनसंख्या नियमों के मुताबिक 3 लाख से कम होने के कारण इसके कानूनी अस्तित्व को लेकर विवाद उठ सकते हैं। अगर यह कानूनी रूप से अवैध पाया गया, तो मानेसर में आगामी नगर निगम चुनावों पर असर पड़ सकता है और चुनाव में देरी हो सकती है।

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