रेवाड़ी की अनाज मंडी में शनिवार रात श्याम श्री नगर सेवा ग्रुप द्वारा भव्य श्याम जागरण आयोजित किया गया, जहां मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल की प्रस्तुति पर श्रद्धालु भक्ति में झूम रहे थे। लेकिन रात 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर की तेज आवाज जारी रहने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों को ध्वनि कम करने या जागरण बंद करने का निर्देश दिया। आयोजकों ने पुलिस के आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 102 डेसिबल तक पहुंची ध्वनि को मापते हुए आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
माहौल पूरी तरह भक्तिमय था, लेकिन रात 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर की आवाज तेज बनी रही, जो ध्वनि प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन है। पुलिस को शिकायत मिलने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों को लाउडस्पीकर बंद करने का निर्देश दिया।
इसके बाद पुलिस ने ध्वनि मापी, जो 102 डेसिबल थी, जबकि नियमों के अनुसार रात के समय ध्वनि स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। जब आयोजकों ने लाउडस्पीकर बंद करने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने राजन अग्रवाल व श्याम श्री नगर सेवा ग्रुप के खिलाफ धारा मामला दर्ज किया। पुलिस ने आयोजकों को नोटिस भी जारी किया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से भी इनकार कर दिया।
क्या कहता है नियम
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है।
- आवासीय क्षेत्र में रात में ध्वनि का स्तर 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।
- उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे मामले में कॉन्स्टेबल पवन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी।