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Haryana के इस जिले में 31 दिसंबर के बाद नहीं चलेंगे डीजल ऑटो, डीसी ने जारी किए दिशा-निर्देश

हरियाणा गुरुग्राम

Haryana में जिला प्रशासन द्वारा गुरुग्राम से डीजल ऑटो को हटाने की कार्यवाही तेज की जा रही है। इस कड़ी में शनिवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

डीसी अजय कुमार ने कहा कि गुरुग्राम की छवि को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करना आवश्यक है। गुरुग्राम की पहचान मिलेनियम सिटी के रूप में है और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 30 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों के लिए 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं, साथ लगते अन्य जिलों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय तय किया गया है।

डीसी ने निर्देश दिए कि इस माह के अंत तक एक व्यापक अभियान चलाकर डीजल ऑटो पर कार्रवाई की जाए और लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकृत नंबर वाले ऑटो और 18 साल से कम उम्र के चालक वाले ऑटो को तुरंत इंपाउंड किया जाए।

क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं एसडीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि गुरुग्राम में वर्तमान में सभी ईंधनों से चलित ऑटो की संख्या 38,400 है, जिनमें से डीजल ऑटो की संख्या 1015 है। एनजीटी के निर्देश के तहत, 1 जनवरी 2023 से गुरुग्राम में डीजल ऑटो का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। अब तक 80 से अधिक डीजल ऑटो को सड़कों से हटाया जा चुका है।

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