हरियाणा के प्रसिद्ध बौना कलाकार और कॉमेडियन दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है। हिसार के एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दर्शन को 20 साल की कैद की सजा दी है और साथ ही एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम भरने के लिए उसे एक साल का समय दिया गया है।
11 मार्च को दोषी करार, 17 मार्च को सुनाई गई सजा
इस मामले में 11 मार्च को कोर्ट ने दर्शन को दोषी करार दिया था। इसके बाद 13 मार्च को सजा सुनाए जाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन मामला बढ़ने के चलते 17 मार्च को अंतिम फैसला सुनाया गया।
अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था केस, जमानत पर चल रहा था दोषी
यह मामला हरियाणा के अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। इससे पहले आरोपी दर्शन जमानत पर बाहर था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया। सजा सुनाए जाने के बाद जब दर्शन कोर्ट से बाहर निकला तो उसने मीडिया और लोगों से बचने के लिए अपना मुंह छिपाने की कोशिश की।