Haryana government will have to pay attention

कोट गांव की चकबंदी प्रक्रिया पर Punjab-Haryana उच्च न्यायालय का आदेश, CBI जांच की मांग

फरीदाबाद

Punjab-Haryana उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र में स्थित कोट गांव की चकबंदी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह स्टे नोटिस उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।

ग्रामीणों ने की थी याचिका दायर

कोट गांव के ग्रामीणों, जिनमें ब्रह्म सिंह पुत्र मवासी और अन्य शामिल हैं, ने हरियाणा सरकार द्वारा कराई जा रही चकबंदी के खिलाफ याचिका दायर की थी। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार को 728 बीघा देहशामलात की भूमि की चकबंदी अलग से करनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने सीबीआई से अब तक की चकबंदी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

उच्च न्यायालय का आदेश और आगामी सुनवाई

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13 जनवरी 2025 को इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने चकबंदी पर रोक लगा दी और सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी किया। इसके बाद, अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी तय की गई थी। सोमवार को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2025 को तय की है।

बाबा रामदेव के प्रोजेक्ट को लगा धक्का

इस आदेश के कारण बाबा रामदेव के अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इस प्रोजेक्ट की प्रगति प्रभावित हो सकती है।

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