सोनीपत : बहालगढ थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म व उसके गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है।
मूलरूप से बिहार घटना के समय बहालगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 26 अगस्त 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी सबसे छोटी बेटी 15 साल की है। उनकी बेटी ने 25 अगस्त 2022 की रात को पेट दर्द की शिकायत की थी। जिस पर वह सुबह उसे सोनीपत स्थित नर्सिंग होम में लेकर आ गए थे।
मां के घर से जाने पर आरोपी पहुंचता था घर
वहां पर उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि मूलरूप से बिहार व घटना के समय झज्जर के बहादुरगढ़ निवासी शुभम ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए है। शुभम उनका परिचित था और बहादुरगढ़ में नौकरी करता था। महिला जब घर से बाहर चली जाती थी, तो आरोपी उनके घर में आकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी से वह दो साल से बातचीत कर रहा था। आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा भी दी थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई थी। अस्पताल में चिकित्सक ने उसका ऑपरेशन कर दिया था। जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने मामले में महिला के बयान पर दुष्कर्म व गर्भपात, 6 पॉक्सो एक्ट व 75 जेजे एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
जुर्माना राशि में से 50 हजार पीडिता को देने के आदेश दिए
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई बबली की टीम ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी शुभम को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, गर्भपात कराने में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तीन साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीडिता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।