पानीपत, (रिपोर्ट)- पानीपत की एक फास्टट्रैक कोर्ट ने एक 5 साल की बच्ची से रेप के जघन्य अपराध में दोषी को 40 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ASJ) पीयूष शर्मा की अदालत ने दोषी विजय उर्फ नोनू पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 4 साल की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
वकीलों ने फैसले को बताया ‘ऐतिहासिक’
पीड़िता का पक्ष रख रहे एडवोकेट मनप्रीत कौशल और केशव शर्मा ने इस फैसले को संभवतः ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने बताया कि पॉक्सो (POCSO) मामलों में अमूमन 20 साल, उम्रकैद या आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन 40 साल की सज़ा का यह फैसला अपने आप में पहली हो सकता है। यह फैसला ऐसे मामलों में एक मिसाल कायम कर सकता है।
5 रुपये का लालच देकर किया था दुष्कर्म
यह घटना 22 अप्रैल 2023 की है। तहसील कैंप थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि जब उसका पति काम पर गया था, तब उसकी 5 साल की बेटी घर की तीसरी मंजिल पर खेल रही थी। बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनकर जब वह तीसरी मंजिल पर गई, तो उसने अपने पड़ोसी विजय उर्फ नोनू को अपनी बेटी के साथ गंदा काम करते हुए पकड़ा। माँ को देखते ही आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया।
बाद में बच्ची ने अपनी माँ को बताया कि विजय ने उसे 5 रुपये का लालच दिया था और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। घटना की शिकायत उसी रात बच्ची के पिता के घर लौटने के बाद पुलिस में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को इतनी कड़ी सज़ा सुनाई है।