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Haryana में दीपावाली से पहले अनुबंध, एडहाक और दैनिक कर्मचारियों को तोहफा, CM की मंजूरी, 52 साल तक नियमित भर्ती के होंगे पात्र

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीपावली से पहले अनुबंध, एडहाक और दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी नियमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को छूट दी जाएगी।

सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी पात्र होंगे। नए नियमों के अनुसार कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट मिलेगी। नियमों के तहत कर्मचारी जीवनकाल में केवल एक बार ही छूट का लाभ उठा सकते हैं। नई अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद की किसी भी नियुक्ति के लिए दोबारा नियुक्ति कर सकता है, वह इसका लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा।

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आयु छूट प्रमाण पत्र की जांच करेंगे एचपीएससी-एचएसएससी

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) आयु में छूट के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे। वर्तमान में नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। हालांकि कुछ नौकरियों के लिए प्रवेश आयु कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर लगभग 42 वर्ष है।

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एसआई-कांस्टेबल भर्ती के अभ्यार्थियों को मिलेगा लाभ

इस बीच कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष से कम है, वह भी पांच साल की आयु छूट के लिए पात्र हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों सहित पूर्व सैनिकों के लिए वह सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की अतिरिक्त आयु सीमा से छूट के पात्र हैं।

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