हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे और विधायक अभय सिंह चौटाला की सुरक्षा मामले में सरकार को झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभय चौटाला की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो नेता की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अभय चौटाला को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी।
सिरसा के ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने धमकी मिलने के बाद हरियाणा के डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। जिसके कारण अभय चौटाला ने 3 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा दिए जाने की मांग उठाई थी। जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है।
पूर्व सीएम के बेटे को विदेश से मिली थी धमकी
विधायक अभय चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री के बेट होने के साथ इनेलो के प्रधान महासचिव भी हैं। उन्हें जुलाई माह में जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी वाली कॉल विदेश से उनके निजी सचिव के पास आई थी। इसके बाद अभय चौटाला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने जींद सदर थाना में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर जांच कर दी है।
30 जुलाई को डीजीपी से की थी सुरक्षा की मांग
विधायक अभय चौटाला ने मामले को लेकर 30 जुलाई को प्रदेश के डीजीपी पीके अग्रवाल को अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद विधायक चौटाला ने 3 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा बढ़ाने और केंद्रीय सुरक्षा बल वाली सुरक्षा देने की मांग की। जिस पर वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अभय चौटाला के पक्ष में फैसला सुनाया।
धमकियों से डरने वाला नहीं
विधायक अभय चौटाला को धमकी मिलने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि वह इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्हें ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। हालांकि धमकी मिलने के बाद अभय चौटाला की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। उनके साथ पुलिस की एक अतिरिक्त गाड़ी को भी तैनात किया गया है।