गुरुग्राम में 12 मार्च को होने वाली नगर निकाय चुनाव की मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने सोमवार को अधिकारियों संग बैठक कर मतगणना प्रक्रिया की समीक्षा की और पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से मतगणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मतगणना के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें
चुनाव आचार संहिता के तहत 12 मार्च को मतगणना पूरी होने तक सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्त्रां, क्लब और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। आबकारी विभाग द्वारा हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के तहत यह निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 13 मार्च को होली और 14 मार्च को दुल्हंडी के चलते भी ड्राई डे रहेगा।
मतगणना प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था
सुबह 8 बजे से ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती शुरू होगी। रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) प्रत्येक राउंड की गिनती के बाद सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे। काउंटिंग एजेंटों को केवल निर्धारित समय पर ही प्रवेश मिलेगा, उसके बाद किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।