Elvish Yadav Case : यूट्यूबर एवं बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता एल्विश यादव के साथ अब हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अदालत के आदेश पर गुरुग्राम पुलिस ने दोनों पर पशु क्रूरता अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का कुछ महीने पहले ही 32 बोर गाना आया था। जिसमें दोनों गले में सांप डालकर वीडियो में नजर आए थे। इसे लेकर पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की तरफ से सौरभ गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी।
गौरतलब है कि मेनका गांधी की एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) के संचालक सौरभ गुप्ता की याचिका पर एसीजेएम मनोज राणा सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के बाद बादशाहपुर थाना को दोनों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। गाने की शूटिंग में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में अदालत के आदेश पर शनिवार को बादशाहपुर थाना पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एवं यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बता दें कि याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता की दलील थी कि गाने की शूटिंग में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि सापों को गले में डालकर गाने की शूटिंग की गई। शिकायतकर्ता सौरभ गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया का कुछ महीने पहले 32 बोर गाना रिलीज हुआ था। आरोप है कि गाने की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से सांपों का प्रयोग किया गया।

सौरभ गुप्ता ने एनजीओ की तरफ से एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत का संज्ञान नहीं लिया तो याचिकाकर्ता सौरभ गुप्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दलील के साथ पशु क्रूरता का मामला उजागर किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर बादशाहपुर पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर लिया।

इससे पहले अदालत ने बादशाहपुर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता की याचिका पर मनोज कुमार राणा एसीजेएम गुरुग्राम की कोर्ट के आदेश सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार एल्विश यादव और गायक फाजिलपुरिया के गाने 32 बोर की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से सांपों का प्रयोग करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण दोनों के खिलाफ वन्यजीवों के प्रति कू्ररता और आईपीसी की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
