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Gurugram : चिंटेल सोसायटी के H टावर को 15 दिन में खाली करने के Order जारी, धारा 144 लागू

गुरुग्राम बड़ी ख़बर हरियाणा

गुरुग्राम की चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में निवासियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि अब सोसाइटी के एच टावर को खाली करने के ऑर्डर उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने जारी किए हैं। इसके लिए सोसाइटी में एच टावर में रहने वालों को 15 दिन का समय दिया गया है।

जानकारी अनुसार चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में बने टावरों को आईआईटी, दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है। जिसके बाद से एक के बाद एक टावर खाली कराए जा रहे हैं। अब बारी एच टावर की है। उपायुक्त ने 1973 की धारा 144 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले लोगों को अगले 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं।

डीटीपी नोडल अधिकारी एवं डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

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उपायुक्त ने इसके लिए डीटीपी (ई) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में बने टावरों को आईआईटी, दिल्ली की ऑडिट रिपोर्ट में रहने लायक नहीं बताया है।

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चिंतल्स पैराडिसों में 6 फ्लोर की छत गिर जाने से 2 की जा चुकी जान

गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंतल्स पैराडिसो सोसायटी में 10 फरवरी को एक साथ 6 फ्लोर की छत गिर गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इसके बाद लगातार सोसाइटी के निवासियों द्वारा सोसाइटी के अन्य टावरों की स्ट्रक्चर जांच कराने की मांग की गई।

रिपोर्ट में सोसाइटी के कई टावर रहने के लिए असुरक्षित

जिसके बाद जिला प्रशासन ने सोसाइटी के निवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली की टीम से इस टावर के स्ट्रक्चर की जांच कराई थी। रिपोर्ट में सामने आया कि सोसाइटी के कई टावर रहने के लिए असुरक्षित हैं।