अंबाला में कुत्तों के आतंक से जज भी परेशान है। उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने अंबाला के उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि वह ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स और जजों के घरों के बाहर से कुत्तों को पकड़कर शहर के बाहर कम आबादी वाली जगह पर ले जाकर छोड़ें। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है।
वहीं अंबाला के उपायुक्त ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि अंबाला नगर निगल और अर्बन टाउन प्लानर ने कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए टेंडर मांगे हैं। हाईकोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि जज घरों से बाहर सैर करने के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं, इससे जजों को राहत नहीं मिलेगी।
घरों से निकलना हुआ मुश्किल
अंबाला के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कुत्तों को लेकर शिकायत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दी है। उनका कहना है कि उनके 2 ऑफिशियल स्टाफ को भी कुत्तों ने काटा है। वहां से निकलना मुश्किल हो गया है। जिसके बाद शिकायत को हाईकोर्ट भेजा गया था।
आक्रामक प्रजातियों को रिहायशी इलाकों में किया प्रतिबंधित
कुत्तों को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने कहा कि इसके लिए बायलाज तैयार किए जा चुके हैं और इन्हें नगर निगम की बैठक में पेश किया गया है। कुत्तों की आक्रामक प्रजातियों को रिहायशी इलाकों से प्रतिबंधित किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे सराहते हुए अब पंचकूला और मोहाली के डीसी को इस बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।