● आदेश के अनुसार, केवल एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा – सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
● सेवानिवृत्त शिक्षकों के हाजिरी लगाने पर जांच – कालका स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
संशोधित विस्तृत खबर
Haryana Education Rules: हरियाणा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय और अन्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के सेवा विस्तार पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। 2022 में जारी आदेश के अनुसार, अब इन शिक्षकों को केवल एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। हालांकि, कई शिक्षक और प्रिंसिपल अभी भी सेवा विस्तार की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, और जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सेवा विस्तार पर रोक: नियमों का पालन कैसे?
- 7 नवंबर 2022 को जारी आदेश के अनुसार, 13 मई 2022 से किसी भी पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 58 से 60 वर्ष तक सेवा विस्तार नहीं मिलेगा।
- यह नियम मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों के परामर्श के बाद लागू किया गया था।
- 2016 में बने नए नियमों के तहत शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो एडवांस इंक्रीमेंट देने का प्रावधान था, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इसका गलत लाभ उठाया, जिसके बाद सरकार ने इसकी रिकवरी शुरू कर दी।
सेवानिवृत्ति के बाद भी हाजिरी लगाने का मामला
कालका सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मामला सामने आया है, जहां जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त हुए एक प्रिंसिपल अब भी सेवा विस्तार की उम्मीद में स्कूल के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह सरकारी नियमों का उल्लंघन है, और इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।
विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया
पंचकूला डीईओ ने कहा कि कुछ मामलों की जांच जारी है, और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कालका स्कूल के प्रिंसिपल का मामला शिक्षा विभाग को भेजा गया है।
पंकज अग्रवाल, हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा हाजिरी लगाना गंभीर मामला है और इस पर सख्ती से निर्णय लिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने फिर से स्पष्ट किया है कि अब कोई भी शिक्षक पुरस्कारों के आधार पर सेवा विस्तार की मांग नहीं कर सकता, और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।