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Haryana को 14 महीने बाद मिला मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष

हरियाणा चंडीगढ़ पंचकुला

Haryana सरकार ने 14 महीने बाद राज्य मानवाधिकार आयोग में नई नियुक्तियां की हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ललित बत्रा को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश कुलदीप जैन और अधिवक्ता दीप भाटिया को मेंबर नियुक्त किया गया है। दीप भाटिया को दूसरी बार इस पद पर नियुक्त किया गया है।

हाईकोर्ट की फटकार और डेडलाइन
पिछले 19 महीनों से आयोग का अध्यक्ष नहीं था, और पिछले 14 महीने से इसमें कोई सदस्य भी नहीं था। इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और 28 नवंबर तक नियुक्तियां करने की डेडलाइन दी थी।

कमीशन की नियुक्ति प्रक्रिया
भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके अन्य सदस्य विधानसभा के स्पीकर, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं।

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कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का मामला
हालांकि, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है, जिस कारण कमेटी में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति के बावजूद, आयोग की नियुक्तियां कानूनी रूप से वैध मानी गई हैं।

पूर्व अध्यक्षों की स्थिति
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष, जस्टिस एसके मित्तल (सेवानिवृत्त), का कार्यकाल 22 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया था। उनके साथ आयोग में सदस्य जस्टिस केसी पुरी (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। दीप भाटिया ने 11 मई 2023 तक पांच साल का कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

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