Haryana सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए पेंशनभोगियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने पेंशन फंड से ली गई एडवांस रकम (कम्यूटेड वैल्यू) की रिकवरी के आदेश दिए हैं। हालांकि, यह वसूली एकमुश्त नहीं होगी, बल्कि किश्तों में जून 2024 से शुरू होगी। इसका असर जनवरी 2025 से इन पेंशनरों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को आदेश दिए हैं कि वसूली प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए। यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के फैसले के बाद जारी किया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार के आदेश हरियाणा में भी लागू होंगे। इससे पहले, जून में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि 10 साल या उससे अधिक समय पहले रिटायर पेंशनभोगियों से कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी की जाए। इन निर्देशों के लागू होने के बाद, पेंशनभोगियों को जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। आदेश के अनुसार, पहले हाईकोर्ट के स्टे के चलते यह वसूली रोक दी गई थी, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है।