Haryana सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बता दें कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी, जिसके बाद ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद या मृत्यु के बाद उनके परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। न्यायिक अधिकारियों के लिए भी ग्रेच्युटी सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, कैबिनेट ने बाहरी विकास शुल्क (EDC) की दरों के सूचकांक नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी है। अब, EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की बजाय, हर साल 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव पास किया गया है।
कैबिनेट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और फर्जी आवेदनों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी बताया कि हाल ही में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित किसानों को ई-पुनर्भुगतान पोर्टल के माध्यम से अपने नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करने का अवसर मिलेगा। तोशाम, फतेहाबाद, महेन्द्रगढ़ और अन्य प्रभावित इलाकों में किसानों से रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं।





