हरियाणा सरकार ने नव चयनित Group D कर्मचारियों को विभागों में ज्वाइन करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही, पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। यह कदम प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों को तुरंत उनके संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दें। नवनियुक्त कर्मचारियों को उस जिले और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जहां उनकी नियुक्ति की गई है।
यदि पहले से किसी कर्मचारी ने उस पद पर कब्जा किया है, तो उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, खासकर वे कर्मचारी जो 15 अगस्त 2019 से पहले नियुक्त हुए थे। अनुबंधित कर्मचारियों को “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत के तहत कार्यमुक्त किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कार्यमुक्त किए जाने वाले कर्मचारी वे होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय सेवा दी है।
इसके अलावा, कर्मचारियों की जॉइनिंग रिपोर्ट को एक नए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, और प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, जो इस प्रक्रिया को दैनिक आधार पर निगरानी करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।