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Haryana Government का प्रॉपर्टी होल्डर्स को डेवलपमेंट चार्ज वापस लौटाने का निर्णय, जिनकी संपत्तियों पर विकास शुल्क नहीं होता था लागू

पंचकुला बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा सरकार ने उन प्रॉपर्टी होल्डर्स को डेवलपमेंट चार्ज वापस लौटाने का निर्णय लिया है, जिनकी संपत्तियों पर विकास शुल्क लागू नहीं होता था, लेकिन उन्होंने इसे अदा कर दिया था। सरकार ने इस मामले को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है। इस निर्णय के बाद, 1588 संपत्ति मालिकों को विकास शुल्क वापस मिलेगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इन प्रॉपर्टी होल्डर्स की पहचान कर ली है, जहां संपत्ति मालिकों ने एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, लाइसेंस कॉलोनियों, सीएलयू प्राप्त संपत्तियों, लाल-डोरा आवासीय संपत्तियों एवं कृषि संपत्तियों में विकास शुल्क अदा किया था। विभाग ने संबंधित नगर पालिकाओं को इसकी जानकारी पहुंचा दी है। इन संपत्ति धारकों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी गई है कि वे एनडीसी पोर्टल पर आवेदन करके अदा की गई राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से, इन संपत्ति धारकों को कुल 5 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि वापस की जा रही है।

अब तक 51 लोगों ने किया आवेदन

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सरकार ने संपत्ति मालिकों से आग्रह किया है कि वे https://ulbhryndc.org पर जाकर अपना विवरण अपडेट करें, ताकि विभाग इस पर कार्रवाई कर सके। अब तक 51 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है, और इन आवेदनों को जल्दी प्रोसेस किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों को इस कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे जल्दी संपत्ति धारकों को राशि वापस कर सकें।