हरियाणा के रेवाड़ी में कोर्ट की तरफ से भगोड़ा घोषित किए जा चुके गैंगस्टर महेश सैनी के मामले में आज एक बार फिर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तहसीलदार गैंगस्टर की संपत्ति को अटैच कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं संपत्ति अटैच नहीं करने पर कोर्ट ने 3 नवंबर को रेवाड़ी तहसीलदार श्रीनिवास को तलब किया था। तहसीलदार ने 6 नवंबर तक गैंगस्टर की चल-अचल संपत्ति अटैच करने की प्रकिया पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था। वहीं महेश सैनी के गुर्गे ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी है। जिसको लेकर कोर्ट ने एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है।
बता दें कि इसी साल सितंबर माह में न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट के आदेश के बाद सिटी थाना पुलिस गैंगस्टर महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश कर दिया था। कोर्ट ने तहसीलदार को 31 अक्टूबर तक संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए थे। संपत्ति अटैच की प्रकिया पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने तहसीलदार को तलब किया था। तहसीलदार श्रीनिवास ने अदालत में उपस्थित होकर 6 नवंबर तक प्रकिया पूरी करने के लिए समय मांगा था। कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया। महेश सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पीड़ित को उसकी गैंग के गुर्गों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित पर गैंगस्टर के पक्ष गवाही देने का दबाव बनाया जा रहा है।
गवाही देने का दबाव, नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायत कर्ता पंकज ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि गैंगस्टर महेश सैनी की तरफ से धमकी दी जा रही है। महेश सैनी गैंग का गुर्गा दर्शन उस पर उनके पक्ष में अदालत में गवाही देने के लिए दबाव बना रहा है और बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में कार्रवाई के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने अपने आदेश की प्रति एसपी को भेजी है।
भगोड़ा घोषित होने से साथ एक लाख का जुर्माना भी लग चुका
दरअसल गैंगस्टर महेश सैनी पर रेवाड़ी व आसपास के जिलों के विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। एक आपराधिक मामले की मामले की सुनवाई की अंतिम प्रक्रिया एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में चल रही है। मामले में पंकज ने महेश सैनी व उसके गुर्गों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। महेश सैनी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। साथ ही कोर्ट महेश सैनी की जमानत देने वाले जमानती का बॉन्ड रद्द कर उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है। इसी मामले में कोर्ट द्वारा सख्त रुख इख्तियार करने पर महेश सैनी द्वारा कोर्ट को भी धमकी दी गई थी।