हिसार सेक्टर 1-4 के समीप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित घर में घुसकर चाकू की नोक पर बच्चे का मुंह बंद कर नकदी व गहने लूटने के मामले में तीन आरोपी अक्षय, अभिषेक व योगेश को अदालत ने सजा सुनाई है।
मामले में एडीजे निशांत शर्मा ने दोषी अभिषेक व योगेश को 10-10 साल की सजा सुनाई है। वही तीसरे दोषी अक्षय को 3 साल की सजा सुनाई है। वही तीनों को 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया गया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार अप्रैल 2019 में मिलगेट थाना में केस दर्ज हुआ था।
रसोई में रखे चाकू से डराया था बेटे को
जिंदल कंपनी में काम करने वाले अवनीश कौशिक ने बताया था कि वह जिंदल कंपनी में काम करता है। पड़ोसी ने कॉल करके घटना की जानकारी दी थी। घर पहुंचकर 12 वर्षीय बेटे की सुध ली। देखा तो उसके हाथ पर चाकू से कट का निशान था। उसने पूछने पर बताया कि वह घर में मौजूद था, मम्मी कीर्तन में गई थी। युवकों ने आकर दरवाजा खटखटाया था।
उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे पिता कहां हैं। इसके बाद जबरन घर के अंदर घुस आए थे, रसोई में रखा चाकू उठाकर बेटे को डराया था। उसके मुंह पर हाथ रखकर अलमारी से सोने के गहने व 60 हजार के लगभग कैश चोरी करके पीछे के रास्ते से भाग गए थे।