कुरुक्षेत्र में पांच साल पहले 10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए बाइक चालक को अदालत द्वारा दो साल कारावास की सजा का फैसला दिया गया है। अदालत द्वारा दोषी कमल बेदी उर्फ टोनी निवासी दीदार नगर को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। वहीं जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अलग से दो महीने सजा भुगतनी पड़ेगी।
जिला उप न्यायवादी कर्मबीर सिंह ने बताया कि सात दिसंबर 2018 को एंटी नारकोटिक्स सेल की झांसा गांव में गश्त कर रही थी। टीम ने धुराला की तरफ से बाइक आए दो लोगों को रोककर पूछताछ की थी।
वहीं आगामी पूछताछ में उनकी पहचान अजय कुमार उर्फ काली व कमल बेदी उर्फ टोनी के रूप में हुई थी। शक होने पर उनकी तलाशी ली, तो कमल बेदी के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपियों के खिलाफ थाना झांसा में मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत सुनाई सजा
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की अदालत ने आरोपी कमल बेदी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दो वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे महीने का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

