मोनू मानेसर को दूसरी बार निकल जाने वाली जलाभिषेक यात्रा से पहले भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में नूंह जिला अदालत से जमानत मिल गई है। बता दें कि मोनू मानेसर पर 28 अगस्त को दूसरी बार ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने से ठीक दो दिन पर पहले फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डाली ने के आरोप में नूंह क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम के मानेसर से गिरफ्तार किया था।
जानकारी अनुसार ब्रज मंडल शोभा यात्रा में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर नूंह कोर्ट में सुनवाई हई। जिसके बाद मोनू मानेसर के जमानत पर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। इसके पूर्व वकील एलएन पाराशर ने कहा था कि एफआईआर नंबर 37 में आज सुनवाई है। उन्होंने बताया कि मोनू मानेसर को आज जमानत मिल जाएगी। एलएन पाराशर का कहना था कि मोनू मानेसर पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें मोनू मानेसर को मानेसर से गिरफ्तार कर नूंह जिला कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया।
मोनू के खिलाफ ऐसी कोई धारा नहीं
मानेसर के वकील ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मोनू मानेसर के खिलाफ ऐसी कोई धारा नहीं। जो कहा जा रहा है कि मोनू के पास हथियार बरामद हुए थे। मोनू के पास से जो हथियार पुलिस ने बरामद किया है, उसका लाइसेंस उनके पास है। उन्होंने बताया कि एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसको लेकर उन्होंने यह जमानत याचिका लगाई है। जिस पर उन्हें जमानत मिली है।
षडयंत्र रचने के आरोपों में अजमेर की जेल में बंद
गुरुग्राम के मानेसर से किया था गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मोनू को राजस्थान की डीग पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया गया था। इन दिनों मोनू मानेसर अजमेर जेल में बंद है। मोनू राजस्थान के डीग जिले के घाटमिका गांव में रहने वाले नासिर और जुनैद की हत्या के षड्यंत्र रचने के आरोपों में अजमेर की जेल में बंद है।