राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए नूंह जिले के इंडरी खंड अंतर्गत रोजकामेव पंचायत में 25 करोड़ रुपए गबन का मामला सामने आया है। जिसमें पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। पंचायती जमीन के एवज में मिले मुआवजे का गबन बैंक, एचएसआईआईडीसी व सरपंच की मिलीभगत से हुआ। मामले में संपत्ति कुर्क कर एफआईआर दर्ज करने के लिए डीसी को डीडीपीओ नवनीत कौर ने पत्र लिखा।
वहीं मामला संज्ञान में आते ही उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बीडीपीओ रोजकामेव राजेश तिवाना की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए। जिसके बाद रविवार रात को रोजकामेव थाना में 420 और 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं डीसी ने गांव रोजकामेव के मौजूदा सरपंच दीन मोहम्मद को भी निलंबित कर दिया है। नूंह उपायुक्त ने एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों, बैंक अधिकारियों, जिला राजस्व अधिकारी, रोजकामेव के तत्कालीन सरपंच रमजान 2010-2016, महिला पूर्व सरपंच खातूनी (2016-2021) और मौजूदा सरपंच दीन मोहम्मद (2 नवंबर 2022) पर धोखाधड़ी, गबन सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। उपायुक्त ने नूंह एसडीएम को गबन करने वाले अधिकारियों, सरपंचों से पंचायत के सारे पैसे 21 फीसदी ब्याज के साथ वसूलने करने के भी आदेश दिए हैं।
नूंह उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने 4 नवंबर 2023 को दिए अपने आदेश में कहा कि बीडीपीओ इंडरी द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को एक शिकायत के बारे में जांच के बाद भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत रोजकामेव में एचएसआईआईडीसी से प्राप्त कुल मुआवजा राशि 24 करोड़ 27 लाख 90 हजार 728 रुपए प्राप्त हुई थी। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत रोजकामेव द्वारा एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों, डीआरओ कार्यालय व बैंक अधिकारियों की मिलीभगत व नियमों की अनदेखी करते हुए बिना खंड कार्यालय को सूचना दिए उक्त राशि को यूनियन बैंक झाडसा (गुरुग्राम) में सिंगल सिग्नेटरी से अपना ग्राम पंचायत का खाता खुलवा दिया गया। जिसके बाद तत्कालीन सरपंच रमजान, उसके बाद सरपंच बनी खातूनी द्वारा समय-समय पर उक्त राशि में से अलग-अलग खातों में फर्मों को ट्रांसफर कर दिया।
खातों के संबंध में खंड कार्यालय को नहीं दी कोई जानकारी
जिसमें से कुछ राशि को स्वयं द्वारा निकाल लिया गया। उपायुक्त ने कहा कि बीडीपीओ इंडरी द्वारा भेजी गई जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया है कि इस बारे में पूर्व सरपंचों व हाल सरपंच दीन मोहम्मद द्वारा भी चार्ज लेने के बाद इन खातों के संबंध में कोई जानकारी खंड कार्यालय को नहीं दी गई। कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी पूर्व सरपंच खातूनी तथा हाल सरपंच दीन मोहम्मद ग्राम पंचायत रोजकामेव द्वारा जांच अधिकारी को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
ग्राम सचिवों ने सरपंचों से लिखित जवाब मांगा
इस दौरान न ही हाल सरपंच दीन मोहम्मद द्वारा ग्राम पंचायत रोजकामेव का रिकॉर्ड जांच के लिए प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी द्वारा उक्त राशि के संबंध में संबंधित ग्राम सचिवों ने भी सरपंचों से लिखित जवाब मांगा तथा उसके बाद संबंधित ग्राम सचिवों द्वारा जांच अधिकारी को लिखित जवाब प्रस्तुत किया कि उन्हें भी ग्राम पंचायत रोजकामेव के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया झाडसा गुरुग्राम स्थित खाता संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जांच रिपोर्ट अनुसार एचएसआईआईडीसी तथा जिला राजस्व अधिकारी नूंह कार्यालय द्वारा भी करीब 25 करोड़ की मुआवजा व रॉयल्टी राशि जारी करने के संबंध में खंड कार्यालय को कोई सूचना नहीं भेजी गई। अपने स्तर पर तत्कालीन सरपंच रमजान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राशि सीधे शिकायत में वर्णित खातों में डाली गई। जिसके संबंध में खंड कार्यालय को कोई सूचना नहीं दी गई।
कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ पाया
जांच रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत हुआ है कि उक्त मुआवजा राशि व रॉयल्टी राशि के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ पाया गया है, क्योंकि उक्त राशि व खातों के संबंध में न तो खंड कार्यालय तथा न ही संबंधित ग्राम सचिवों के संज्ञान में कोई मामला था जो कि सीधे तौर पर इतनी बड़ी रकम के गबन का मामला पाया गया है। वहीं नूंह उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि रोजकामेव पंचायत में 25 करोड़ के गबन की बात सामने आई। इस मामले में सरपंच को निलंबित किया गया है। एफआईआर दर्ज हो गई है।