महिला कोच यौन शोषण मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान आरोपी हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की तरफ से पीड़ित द्वारा दाखिल की गई एप्लीकेशनों का जवाब दिया गया है। अब 2 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पीड़ित की तरफ से 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान यह एप्लिकेशन लगाई गई थी। अगली सुनवाई पर पीड़ित द्वारा लगाई गई अर्जियों पर बहस होगी।
पीड़ित की तरफ से अर्जी लगाकर केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। इसके अलावा केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर करने अर्जी लगाई गई थी। पीड़िता ने पंचकूला में कुछ लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता कर पीड़ित का नाम उजागर करने और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 A, 449 और 500 के तहत कार्रवाई की अर्जी लगाई थी। उस पर भी अदालत में सुनवाई होनी है।
आरोपी का हरियाणा में रसूख
पीड़ित ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को अग्रिम जमानत मिलने का विरोध किया है। उनकी तरफ से अदालत में अर्जी लगाकर कहा गया है कि आरोपी हरियाणा में अपना रसूख रखता है। इस कारण उसकी जमानत मिलने के बाद उसे उसकी जान और गोपनीयता का खतरा है। इस कारण आरोपी की जमानत रद्द करनी चाहिए या जमानत में कुछ शर्त रखी जानी चाहिए। ताकि पीड़ित को कोई परेशानी न हो।
दो गैर जमानती धाराओं सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
पीड़ित महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर दो गैर जमानती धाराओं सहित कई अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इनमें आईपीसी की धारा 342 जो कि गलत तरीके से कब्जे में रखने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 354 भी लगी थी, जो की कपड़े फाड़ना के आरोप में लगाई जाती है। आईपीसी की धारा 354 जो की जमानती धारा है। यह छेड़छाड़ के लिए लगाई जाती है। धारा 506 जो की धमकाने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा शारीरिक छेड़छाड़ की धारा 354 और छेड़छाड़ की धारा 509 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।