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High court ने ECI से मांगा जवाब, चुनाव में झूठी शैक्षणिक योग्यता लगाने का आरोप

पंचकुला बड़ी ख़बर राजनीति हरियाणा

हरियाणा में ऐलनाबाद विधानसभा सीट से आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता का झूठा एफिडेविट देने के मामले में सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभय चौटाला पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और बीए डिग्री की जांच करवाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता जितेंद्र जटासरा ने ऐडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि सन 2014 के चुनाव के दौरान अभय चौटाला ने एफिडेविट में अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता मगध विश्वविद्यालय बोध गया से बीए बताई। 2019 व 2021 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने दायर एफिडेविट में अभय चौटाला ने उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई। इसी प्रकार एफिडेविट में आय को लेकर आयकर के बारे में भी झूठी जानकारी दी गई। इस बारे में याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभय चौटाला के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाने की की प्रार्थना की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज ने दिए निर्देश

चिकाकर्ता के वकील प्रदीप रापड़िया की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट के जज सुधीर सिंह और सुमित गोयल की बैंच ने भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए 30 जनवरी 2024 तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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