हरियाणा में नियुक्त आईएएस अफसरों को प्रॉपर्टी की सेल-परचेज से पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आईएएस अधिकारियों के लिए इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। आईएएस ऑफिसर्स अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(3) के तहत अपने स्वामित्व वाली या अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी अचल या चल संपत्ति को खरीदने एवं बेचने से पहले सरकार को जरूर सूचित करेंगे।
इस बारे में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मामले में एक लिखित पत्र भी जारी किया है। जिसमें यह बताया गया है कि इस नियम के अनुसार, सर्विस में कोई भी अधिकारी अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर सरकार की पूर्व जानकारी के बिना पट्टे, ग्रहण, खरीद, उपहार के माध्यम से किसी भी अचल संपत्ति को नहीं खरीदेगा।
यदि कोई अधिकारी पट्टे, ग्रहण, बिक्री, उपहार या उसके स्वामित्व वाली या उसके परिवार के सदस्य नाम की किसी भी अचल संपत्ति को बेचेगा तो उसकी भी सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी।