हरियाणा सरकार ने हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक (2023) और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स (सीओटीपी) संशोधन विधेयक (2023) को लेकर सरकार ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। इन विधेयकों को 3 जनवरी को होने वाली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में पास किया जाएगा।
यह कदम गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के महकमे से संबंधित है, जिन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों को इन विधेयकों को कैबिनेट मीटिंग में रखने के ऑर्डर दिए हैं। हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, सड़क पर शव रखकर जाम करने के मामलों को रोकना। इस विधेयक में शव को सड़क पर रखकर जाम करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। शव के साथ धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाले राजनेताओं के खिलाफ 5 वर्ष की सजा तय की गई है। विधेयक के प्रभावी होने पर विरोध-प्रदर्शन की स्थिति में शव के अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिसमें डीएसपी व एसएचओ को अधिकार दिए जाएंगे कि वह अपने स्तर पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में समय से शव का अंतिम संस्कार करवाएंगे।
सरकार ने सीओटीपी संशोधन विधेयक को भी किया तैयार
हुक्का प्रचलितता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीओटीपी संशोधन विधेयक को भी तैयार किया है। इसके अंतर्गत हरियाणा में हर्बल की आड़ में पिलाए जाने वाले सभी तरह के हुक्के पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। जिसमें हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धारा प्रभावी करने के साथ-साथ लाखों रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। पारंपरिक और व्यक्तिगत पीने वाले हुक्के पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लब में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
कैबिनेट से पास होने पर भेजे जाएंगे गवर्नर को
इन विधेयकों के बाद यदि कैबिनेट से पास होते हैं, तो वे गवर्नर के पास भेजे जाएंगे और उनकी मंजूरी के बाद वह 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस के रूप में पास होंगे। फिर इन्हें फरवरी में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। ये कदम समाज के स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण हैं और उन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, जो ऐसे ठोस कदमों की जरूरत महसूस करते हैं।