haryana-purv khel mantri ko khatka chandigarh court se nahi mil paayi jmanat vakeelo ne jmanat ka kiya kda virodh

Haryana : पूर्व खेल मंत्री को झटका, चंडीगढ़ कोर्ट से नहीं मिल पाई जमानत, वकीलों ने जमानत का किया कड़ा विरोध

पंचकुला हरियाणा

प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को बुधवार को भी चंडीगढ़ कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जूनियर महिला कोच के वकीलों ने कहा कि उन्हें आरोपी मंत्री की जमानत एप्लीकेशन की कॉपी नहीं दी गई है, जिसे लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था। बाद में कॉपी मिल गई। जिसको लेकर अब अपना जवाब दायर करेंगे। संदीप सिंह के खिलाफ जूनियर महिला कोच ने यौन शोषण का केस दर्ज करवा रखा है।

मामले में शिकायतकर्ता की ओर से समीर सेठी और दीपांशु बंसल एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने आरोपी संदीप सिंह द्वारा दायर जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी मंत्री अंतरिम राहत के लिए दबाव डाल रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हमने शिकायतकर्ता की ओर से इसका कड़ा विरोध किया है। हमने मंत्री के जमानत मांगे जाने पर अपनी तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।

कोर्ट की ओर से भेजा जा चुका नोटिस
मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे की कोर्ट में जमानत को लेकर अपना जवाब दाखिल किया। एडीजे राजीव के बेरी की कोर्ट ने संदीप सिंह की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर को एसआईटी को नोटिस जारी किया था। मामले में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को धारा 342 354 354A 354B 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाकर 8 महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा जा चुका है।

Whatsapp Channel Join

जानिए पूरा मामला
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआई किरंता को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने धारा 509 भी जोड़ी दी थी।