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Rewari : शोरूम पर फायरिंग कर 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों को 10-10 साल की कैद

बड़ी ख़बर रेवाड़ी हरियाणा

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक शोरूम पर फायरिंग कर 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाशों को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 77000 रुपए जुर्माना भी लगाया हैं। पहले दोषियों को 31 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उस दिन सजा पर फैसला नहीं सुनाया जा सका था।

पुलिस के मुताबिक, रेवाड़ी शहर की शांति लोक सोसाइटी में रहने वाले राहुल बत्रा ने बावल कस्बा के सर छोटू राम चौक के पास सैनिटरी व टाइल का शोरूम खोला हुआ है। 24 मई 2022 को दोपहर के समय बाइक पर आए 3 बदमाश उनकी दुकान में घुस गए। बदमाशों ने राहुल बत्रा से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। विरोध करने पर बदमाशों ने राहुल पर गोली चला दी थी। वारदात वाले दिन बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। पुलिस ने इसी आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने किया था विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

गोली दुकान में लगे शीशा पर जाकर लगी थी, जिसमें राहुल बाल-बाल बच गया था। बावल थाना पुलिस ने राहुल की शिकायत पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट व रंगदारी मांगने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर संदीप उर्फ सन्नी, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना, सुमित चौकन, रविंद्र उर्फ गोलू व रणजीत को गिरफ्तार किया था।

पहले 31 अक्टूबर को सुनाई जानी थी सजा

पुलिस ने आरोपियों से वारदात में यूज की गई बाइक व अवैध हथियार भी बरामद किए थे। जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एएसजे डा. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने एक सप्ताह पहले संदीप उर्फ सन्नी, अनिल गुर्जर, सोनू कसाना, सुमित चौकन व रविंद्र उर्फ गोलू को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने एक आरोपी रणजीत को बरी कर दिया है। कोर्ट की तरफ से 31 अक्टूबर को दोषियों को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सजा नहीं सुनाई गई। अब इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पांचों दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।

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