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Haryana: HPSC को झटका, कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के दिए निर्देश, फिर होगा PGT गणित का एग्जाम

हरियाणा

Haryana में PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) गणित की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर नए सिरे से शुरू होगी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की अपील को खारिज करते हुए 315 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट परिणाम को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है। अब आयोग जल्द ही संशोधित मेरिट सूची के आधार पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन करेगा।

क्या है पूरा मामला?

HPSC ने 315 पदों की भर्ती के लिए 6 अक्टूबर 2023 को स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया था। लेकिन याचिकाकर्ता प्रमिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए ओपन कैटेगरी में सही तरीके से शॉर्टलिस्टिंग नहीं की गई। उनके अंक अधिक होने के बावजूद उन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि कम अंकों वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

सिंगल बेंच ने प्रमिला की याचिका स्वीकार कर ली थी और आयोग के फैसले को गलत ठहराया था। इसके खिलाफ आयोग ने डिवीजन बेंच में अपील की, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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हाईकोर्ट का फैसला: ये 5 बातें हैं अहम

  1. PGT गणित का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दोबारा होगा
    कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब नए सिरे से स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी आधार पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
  2. ओपन कैटेगरी में सभी वर्गों के उम्मीदवार होंगे शामिल
    कोर्ट ने कहा कि पहले सभी उम्मीदवारों के अंकों के आधार पर ओपन कैटेगरी की सूची तैयार की जाए, फिर आरक्षित श्रेणियों की सूची बने।
  3. स्क्रीनिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग है, चयन का आधार नहीं
    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन मुख्य परीक्षा में भाग लेने की पात्रता निर्धारित करने में इनका उपयोग किया जा सकता है।
  4. 315 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, नया विज्ञापन जल्द
    आयोग अब संशोधित प्रक्रिया के तहत नई मेरिट लिस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए विज्ञापन जारी करेगा।
  5. फाइनल फैसला सिंगल बेंच द्वारा लिया जाएगा
    कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिका अब पुनः सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाए, जो सभी कानूनी बिंदुओं की समीक्षा करेगा।

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