हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिल आधार नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू
हर मंगलवार को सर्किल ऑफिस में उपभोक्ता समस्याओं के समाधान के लिए बिजली अदालत लगेगी
ट्रांसफॉर्मर, खंभे और सेफ्टी किट जैसी मूलभूत सुविधाएं सब-डिवीजन स्तर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी
Haryana Electricity Bill: हरियाणा सरकार ने बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि अब प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करना और बिजली चोरी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाना है।
बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग को यह भी आदेश दिए कि उपभोक्ताओं को गलत बिलों की समस्या से राहत दी जाए और एक महीने के भीतर ऐसे सभी मामलों का समाधान किया जाए। अनिल विज ने सख्त लहजे में कहा कि हर मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सर्किल कार्यालयों में ‘बिजली अदालत’ लगाई जाए, जिसमें रीडिंग में त्रुटि, खराब मीटर, अधिक बिल जैसे मामलों की सुनवाई और समाधान किया जाए।
उपभोक्ताओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए विज ने निर्देश दिए कि बिजली कार्यालयों में बैठने के लिए बेंच, ठंडा पानी और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं जरूर उपलब्ध हों। साथ ही बिजली बिल भरने के लिए अधिकतम डिजिटल और ऑफलाइन विकल्पों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। कोर्ट स्टे वाले मामलों की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर एक अलग सेल बनाने के आदेश भी दिए गए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी सब-डिवीजन कार्यालयों में ट्रांसफॉर्मर, तार, खंभे, कंडक्टर जैसी सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए ताकि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत समाधान हो सके। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सेफ्टी किट और वाहन भी उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने खास तौर पर गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था की सुचारूता पर ज़ोर देते हुए कहा कि शहरों में ट्रांसफॉर्मर खराब होने की स्थिति में एक घंटे और गांवों में दो घंटे के भीतर मरम्मत होनी चाहिए।
विज ने कहा कि जो उपभोक्ता लगातार बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और रिकवरी सुनिश्चित करवाई जाएगी। गर्मी में बढ़ती बिजली मांग और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए यह निर्देश प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने वाले हैं।