High Court bans socio-economic criteria marks

High Court ने सामाजिक-आर्थिक मानदंड अंकों पर लगाई रोक, भर्ती प्रक्रिया में हो सकता है विलंब, टीजीटी भर्ती के लिए निकला था विज्ञापन

पंचकुला बड़ी ख़बर हरियाणा

हरियाणा सरकार ने 1.80 लाख रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का प्रावधान किया है। यह निर्णय हाईकोर्ट में एक टीजीटी भर्ती केस के मध्य आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी है। जिससे होने वाली भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो सकता है।

21 फरवरी को टीजीटी भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत 5 प्रतिशत अंक देने का प्रावधान था। परंतु एक याचिका के तहत हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित किया। जिसमें सोशल आर्थिक मानकों के अंकों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 15 दिसंबर 2023 को जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंद्र कौर की खंडपीठ ने प्रतिवादीगण को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया और सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2024 को तारीख तय की गई है। यह याचिका 20 फीसदी अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनी जाएगी और अंतरिम आदेश का इस पर भी प्रभाव होगा। इससे टीजीटी भर्ती में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 प्रतिशत अंक देने पर रोक बना रहेगा।

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सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर लगा दी थी रोक

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पहले भी हरियाणा हाईकोर्ट ने समाजवादी-आर्थिक मानकों के अंकों को सही ठहराया है। सरकार ने 20 दिसंबर 2022 को एक और विज्ञापन निकाला था, जिसमें 20 प्रतिशत अंक सामाजिक-आर्थिक मानकों के लिए निर्धारित किए गए थे। जिसके खिलाफ एक याचिका पर हाईकोर्ट ने 19 जनवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित कर सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी थी, यह रोक अभी तक जारी है।

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भर्ती प्रक्रिया पर डाल सकता है नकारात्मक प्रभाव

यह विवाद टीजीटी भर्ती की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और सरकार को सामाजिक-आर्थिक मानकों के अंकों को लेकर नई नीतियों की पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है। जिसमें हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय का होना महत्वपूर्ण है, जिससे इस विवाद का समाधान हो सके।