High Court On Ram Rahim Parole : साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल देकर जेल से बाहर निकलने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस देकर इस बारे में जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब आगे से कोर्ट से बिना पूछे और इजाजत मिले राम रहीम को पैरोल न दी जाए।
गौरतलब है कि राम रहीम को पैरोल देने को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने राम रहीम को 10 मार्च को सरेंडर करने को कहा है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। बता दें कि इससे पहले भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले में जवाब देने से क्यों बच रही है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिस तरह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पैरोल का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह दूसरे कैदियों को भी यह लाभ दिया जा रहा है या नहीं?

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार डेरा प्रमुख पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान तो नहीं है। ऐसे में बताया जाए कि किन कैदियों को इस तरह लगातार पैरोल मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को एक नहीं तीन-तीन मामलों में सजा मिली हुई है। सबसे पहले वर्ष 2017 में राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी।

इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फिर इसके बाद रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसला आया। इसमें भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। तीनों ही मामलोँ में पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। अब राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने पर हरियाणा सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों ने राम रहीम को पैरोल देने पर विरोध जताया है।

लोगों का कहना है कि हरियाणा सरकार की कृपा से ही यौन शोषण और मर्डर जैसे मामलों के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को बार-बार पैरोल मिल रही है। क़ायदे से अब इसका नाम राम रहीम पैरोल कर देना चाहिए। बता दें कि इसी साल 19 जनवरी को गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया था।

दरअसल जेल प्रशासन ने राम रहीम को शर्तों के साथ पैरोल दी थी। इसमें राम रहीम के लिए नियम तय किए गए थे। पैरोल के 50 दिन राम रहीम को बरनावा आश्रम में ही रहने को कहा गया था। गौरतलब है कि राम रहीम को वर्ष 2017 में सजा सुनाई गई थी। तब से अब तक राम रहीम को 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। यानि पिछले चार साल में राम रहीम 9 बार जेल से बाहर आ चुका है। वहीं पिछले 24 महीनों में गुरमीत राम रहीम 7 बार जेल से बाहर आया है। ज्ञात रहे कि राम रहीम रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।