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Hisar में 8 व्यक्तियों को हत्या का दोषी ठहराया, सजा 29 नवंबर को होगी सुनाई

हिसार

Hisar के नारनौंद क्षेत्र के गांव रोशनखेड़ा में करीब 8 साल पहले पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 व्यक्तियों को दोषी करार दिया है। एडीजे गगनदीप मित्तल की कोर्ट अब इन दोषियों को 29 नवंबर को सजा सुनाएगी। दोषी सोनू, बेधड़क, वीरेंद्र, समुंद्र, अजमेर, नितिन, कर्मबीर और कुलबीर हैं।

हत्या की घटना

इस मामले में सरकारी वकील विजेंद्र सिंह के मुताबिक, 8 दोषियों ने पुरानी रंजिश के चलते बलजीत और उसके परिवार पर घर में घुसकर हमला किया था। हमलावरों के पास तेज धार हथियार थे और उन्होंने बलजीत के अलावा उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला किया। इस हमले में बलजीत की मौके पर ही मौत हो गई।

वजीर के अनुसार, वह शाम को अपने भाई के मकान के बाहर खड़ा था जब आरोपी घर में घुस आए और हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने बलजीत को मिलकर मारा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर अन्य लोग जैसे रामफल, फूल कुमार और सूरजभान भी मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी चोट पहुंचाई और धमकी देकर वहां से भाग गए।

नारनौंद पुलिस ने 27 जुलाई 2016 को मृतक के भाई के बयान पर धारा 148/149/323/452/302/506 के तहत केस दर्ज किया था। गुरुवार को इस मामले में जिला अदालत ने 8 लोगों को दोषी करार दिया है। पुलिस ने वजीर की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गहन जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले को अदालत में पेश किया।

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