Haryana के Hisar में एक यूट्यूबर और तीन अन्य लोगों पर दंगा भड़काने और भड़काऊ बयान देकर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता प्रशांत ने 7 सितंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दी थी, जिसमें इन चारों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था।
शिकायत में क्या लगाए गए आरोप
शिव नगर निवासी प्रशांत ने आरोप लगाया कि यूट्यूबर विपिन खुराना, बजरंग दल के पूर्व नेता कपिल वत्स, सुरेंद्र सोनी और अन्य ने पड़ाव चौक पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी की। प्रशांत ने बताया कि एक वीडियो में इन लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के भड़काऊ बातें कहीं। उनका इरादा माहौल खराब करना और दंगा भड़काना लग रहा था।
3 महीने बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
पुलिस ने शिकायत पर 3 महीने बाद कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की। चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 196(1), 299 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता से बयान और सबूत मांगे हैं।
क्या था विवाद का कारण?
घटना के पीछे की पृष्ठभूमि 3 महीने पहले की है, जब पड़ाव चौक के पास पीपल के पेड़ के नीचे गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिला था। इसे लेकर व्यापारियों और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
धाराएं और उनकी सजा
धारा 196(1): धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर वैमनस्य फैलाने पर 3 से 5 साल की सजा या जुर्माना।
धारा 299: धार्मिक अपमान के मामले में दोषी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना।
धारा 3(5): समूह द्वारा किए गए अपराध में सभी सदस्यों को समान रूप से दोषी ठहराया जाता है।
विवादित बयान पर अब होगी जांच
पुलिस का कहना है कि सबूत जुटाए जा रहे हैं और चारों आरोपियों के खिलाफ मामले की गहन जांच की जाएगी। वहीं, शिकायतकर्ता ने भड़काऊ भाषण को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया है।