Hisar के बालसमंद स्थित एक पेट्रोल पंप पर जून 2017 में फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने आरोपी अमित राजली को दोषी करार दिया है। जबकि पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषी आरोपी को 10 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
घटना का विवरण:
यह मामला जून 2017 का है, जब हरियाणा फिलिंग स्टेशन बालसमंद पर तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए और फायरिंग की। पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन विजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने पंप पर एक पत्र छोड़ा, जिसमें शाजिद खान और बिजेंद्र धागड़ के गिरोह की ओर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। पत्र में धमकी दी गई थी कि रकम न देने पर जान से मार दिया जाएगा।
पुलिस की कार्रवाई:
घटना के समय पंप मालिक रवि रतन भी गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अब एक आरोपी अमित राजली को दोषी पाया गया है।
यह फैसला रंगदारी और धमकी के मामलों से निपटने में न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आरोपी को सजा सुनाने की प्रक्रिया 10 फरवरी को की जाएगी।