hisar yuvti ke apharan mamle me doshi yuvak ko 5 saal ki sja 15 hazaar ka lgaya jurmana

युवती के अपहरण मामले में दोषी युवक को 5 साल की सजा,15 हजार का लगाया जुर्माना

हिसार

हिसार में एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने युवती के अपहरण के मामले में बरवाला निवासी आकाश को 5 साल की सजा सुनाई है। वही 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। मामले में सिटी थाना में युवती के पिता ने जनवरी 2022 में केस दर्ज करवाया था। पुलिस को बताया था कि उसकी 19 वर्षीय बेटी 10 जनवरी 2022 को एक कोठी में सफाई का काम करने गई थी] लेकिन वापिस नहीं आई। उन्हें पता लगा था कि आकाश नाम का युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था।
पुलिस को दी​ ​शिकायत में बयान में पीड़िता के पिता ने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 19 साल की मेरी बेटी एक सेक्टर की कोठी में सफाई करने का काम करती है। वह कल दोपहर को 12 बजे कोठी में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, मगर लौटी नहीं। उसके पास मोबाइल भी नहीं है, हमने उसे रिश्तेदारियों व अन्य संभावित जगहों पर तलाशा, मगर कुछ पता नहीं चला। उसे किसी ने छुपा लिया है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।